आर्यन खान की रिहाई के लिए एक्ट्रेस जूही चावला शुक्रवार की शाम को एक लाख रुपये का बॉन्ड साइन

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बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बीते गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि जेल से उनकी रिहाई आज होने वाली है, जिसकी प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं।

आर्यन खान की रिहाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने 14 शर्तें भी रखीं, जिनके आधार पर ही आर्यन खान को रिहाई मिल सकती है। आर्यन खान की जमानत के लिए बॉन्ड भरने की प्रक्रिया भी जारी है।

आर्यन खान की रिहाई के लिए एक्ट्रेस जूही चावला शुक्रवार की शाम को एक लाख रुपये का बॉन्ड साइन करने के लिए स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंची थीं। जूही चावला के बारे में बात करते हुए आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, “वह आर्यन को उसके जन्म से जानती हैं, क्योंकि वे लोग पेशेवर रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।”

बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 14 शर्तों पर रिहाई दी गई है। आदेश के मुताबिक, आर्यन खान व उनके बाकी साथियों को एक-एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड जमा करना होगा, साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। आर्यन खान व मामले के बाकी आरोपी बिना इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक आर्यन खान व उनके साथी दोबारा ऐसी किसी भी गतिविधी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही वह अरबाज मर्चेंट जैसे अन्य आरोपियों व मीडिया से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। आरोपी या आवेदक निजी तौर पर या किसी और के द्वारा गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर आवेदक मुंबई से बाहर जाता है तो उसे पहले जांच अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अदालत से जमानत खारिज करने का आग्रह कर सकता है।

बता दें कि आर्यन खान सहित अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बीते 2 अक्टूबर को क्रूज पर आयोजित हुई रेव पार्टी से गिरफ्तार किया गया था। आर्यन की जमानत के लिए पहले सत्र एवं जिला न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए शाहरुख खान के बेटे को जमानत दे दी।

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